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Meerut News: प्रेमी के साथ महिला हो गई थी लापता, 2 साल बाद पुलिस ने गुजरात से पकड़ा

Meerut News: प्रेमी के साथ महिला हो गई थी लापता, 2 साल बाद पुलिस ने गुजरात से पकड़ा


मेरठ. उत्तर प्रदेश के मेरठ में 2 साल से गायब चल रही महिला को पुलिस ने अब ढूंढ लिया है. महिला ने पुलिस को बताया कि वो अपनी मर्ज़ी से गई थी. ऐसे में पुलिस का कहना है कि अब जेल में बंद लोगों को छोड़ा जाएगा. दरअसल, मामला मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र का है, जहां एक महिला 2019 में गायब हो गई थी. महिला के घर वालों ने पुलिस से की शिकायत में कहा था कि उसकी बेटी का अपहरण किया गया है. ऐसे में शक के आधार पर पति सहित 5 लोगों को नामजद किया गया था.


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इस मामले में पुलिस ने 2020 में दो लोगों गिरफ्तार कर को जेल भेज दिया था. बताया जा रहा है कि महिला के घर वाले उसकी हत्या का भी मुकदमा लिखाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने लाश नहीं मिलने पर एफआईआर हत्या की नहीं, बल्कि अपहरण में लिखी. अब दो साल बाद महिला को पुलिस ने गुजरात से बरामद कर लिया. पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को जेल भेज दिया गया था. इसमें से एक अब भी जेल में है.


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गुजरात से बरामद कर लिया


मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली सरिता नाम की एक महिला 2019 में लापता हो गई थी. मायके वालों ने अपहरण के बाद गायब करने का आरोप पति सहित 5 रिश्तेदारों ओमप्रकाश उर्फ ओमी और सचिन आदि पर लगाया था. ओम प्रकाश महिला की सगी बुआ का लड़का है. पुलिस ने अपहरण की धारा पांच नामजद लोगों पर लगा दी थी, तभी से पति फरार चल रहा है. 2020 में पुलिस ने नामजद ओमप्रकाश उर्फ ओमी और सचिन को जेल भेज दिया था. अब टीपीनगर पुलिस ने महिला को गुजरात से बरामद कर लिया.


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इस मामले में एफआर लगाने की तैयारी की जा रही है


पुलिस का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें सरिता नाम की महिला को अपहरण कर गायब करने का आरोप लगाया गया था. अधिकारियों ने बताया कि 5 लोगों को नामजद किया गया था.  2020 में साक्ष्यों के आधार पर दो लोगों को जेल भेजा गया था. पुलिस ने सर्विलांस और पूछताछ के माध्यम से इस महिला को गुजरात से बरामद कर लिया है. महिला के न्यायालय में 164 के बयान कराए गए और महिला ने सारे आरोपों को नकारते हुए खुद को अपने प्रेमी के साथ जाना बताया है. 


पुलिस का कहना है कि अब इस मामले में एफआर लगाने की तैयारी की जा रही है. पुलिस का यह भी कहना है कि महिला के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा. बात दें कि मुकदमा न्यायालय के आदेश से अंतर्गत धारा 156 (3) में 2019 को लिखा गया था, जिसमें घटना 10-12-2018 की दिखाई थी.