Uttar Pradesh HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की डेडलाइन तय, लेट होने पर लगेगा 5 हजार का जुर्माना
- यूपी में HSRP नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य
- बिना HSRP नंबर प्लेट वालों पर 5 हजार का जुर्माना
- यूपी परिवहन विभाग ने अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. सरकार ने निर्देश दिए हैं कि अगर 15 अप्रैल तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) नहीं लगी होगी तो 16 अप्रैल से 5 हजार रुपये जुर्माना वसूला जाएगा. इसके साथ ही गौतमबुद्ध नगर और गाजियाबाद जैसे आरटीओ दफ्तरों ने साफ कर दिया है कि 1 फरवरी से गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने की स्थिति में RTO से जुड़े सरकारी काम जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि नहीं किए जाएंगे.
1 फरवरी से गाजियाबाद और नोएडा सहित प्रदेश के सभी आरटीओ में बिना HSRP के वाहनों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की सेकेंड कॉपी, वाहन का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, पता परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, हाइपोथैकेशन कैंसिलेशन, हाइपोथैकेशन एंडोर्समेंट, नया परमिट, अस्थाई परमिट, विशेष परमिट, EMI वाले वाहनों का निस्तारण, मंथली टैक्स और नेशनल परमिट के काम नहीं होंगे.
अगर ये काम कराने हैं तो सबसे पहले हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना अनिवार्य है. और अगर इसके बाद भी आपके वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं है तो 1 अप्रेल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर जुर्माना ठोक दिया जाएगा. शुरुआत में व्यावसायिक वाहनों (कमर्शियल व्हीकल) पर इस नम्बर प्लेट को लगवाने का जोर डाला जा रहा है. उसके बाद निजी वाहनों पर जोर दिया जाएगा.
आपको बता दें कि HSRP एक होलोग्राम स्टीकर होता है. जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं. हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है. यह नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है. प्लेट पर एक तरह का पिन होगा जो आपके वाहन से जोड़ेगा. यह पिन एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक होगा और किसी से नहीं खुलेगा.
आपके लिए क्या है HSRP की अंतिम तारीख
एक अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए वाहनों पर HSRP लगवाने की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। HSRP लगाने के लिए एक खास तरह की व्यवस्था बनाई गई है। गाड़ी के नंबर की आखिरी संख्या के हिसाब से एचएसआरपी बनवाने की आखिरी तारीख तय की गई है। जिन वाहनों के नंबर के आखिर में 0 या 1 है उन पर 15 जुलाई 2021 तक HSRP और कलर कोडेड स्टीकर लगवाना अनिवार्य हो गया है। वहीं जिन वाहनों की नंबर प्लेट पर आखिरी नंबर 8 और 9 है तो उनके मालिकों को 15 जुलाई 2022 तक HSRP लगवाने की मोहलत दी गई है।
नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम तारीख
नंबर प्लेट की आखिरी संख्या अंतिम तारीख
0 और 1 15 जुलाई 2021
2 और 3 15 अक्टूबर 2021
4 और 5 15 जनवरी 2022
6 और 7 15 अप्रैल 2022
8 और 9 15 जुलाई 2022
5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा
आखिरी तारीख तक वाहनों में HSRP नहीं लगने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। राजधानी लखनऊ आरटीओ प्रशासन में आरपी द्विवेदी ने बताया कि वाहनों पर लगे एचएसआरपी निर्धारित मानक पर नहीं होने पर वाहन मालिकों को जुर्माना भरना पड़ेगा। शासन की नई व्यवस्था के तहत अब वाहन मालिकों को नंबर प्लेट के अंतिम नंबर के आधार पर ऑनलाइन पंजीयन करके एचएसआरपी लगवाना पड़ेगा।
फिटनेस के लिए भी जरूरी
बता दें कि अगर आपके वाहन की नंबर प्लेट का अंतिम नंबर यदि 0 या 1 है तो आपको 15 जुलाई 2021 तक अपने वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को अनिवार्य रूप से लगवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने पर परिवहन विभाग का प्रवर्तन दल आपके वाहन का चालान काट देगा। इतना ही गाड़ी की यात्री वाहनों और व्यवसायिक वाहनों का फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए भी HSRP की जरूरत पड़ेगी।
SIAM की वेबसाइट पर बुक कराएं HSRP
लोगों को HSRP बुक कराने में कोई दिक्कत न आए इसके लिए परिवहन विभाग ने सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (SIAM) (सियाम) से करार किया है। अब वाहन मालिक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए सियाम की वेबसाइट (siam.in) पर ही आवेदन करना होगा। सियाम एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सप्लाई करेगी।
कंपनी के नाम से पोर्टल बनाया गया है। इस पर जाकर वाहन चालक नंबर प्लेट बुक कर सकते हैं। इस पोर्टल पर निर्धारित फीस से लेकर सभी दस्तावेज की व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप अपने सवालों के जवाब के लिए हेल्प लाइन नंबर से सहायता ले सकते हैं। विभागीय अधिकारियों का दावा है कि सियाम पोर्टल पर नंबर प्लेट बुक कराने पर किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी।
हेल्पलाइन नंबर पर करें फोन
परिवहन विभाग और सियाम के करार के बाद हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए वेबसाइट पर आवेदन करने वालों को विभाग ने कई सहूलियतें दी हैं। पहले की दिक्कतों को देखते हुए विभाग ने इस बार आवेदक के लिए हेल्प लाइन नंबर 18001200201, 9305387662, 8302825503, 93368261111 पर कॉल की सुविधा उपलब्ध कराया है। ग्राहक असंतुष्ट होने पर इन नंबर पर कॉल कर अपनी समस्या बता सकते हैं।
HSRP के लिए ऐसे करें आवेदन
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बुकिंग के लिए वेबसाइट www.siam.in पर क्लिक करें।
ऊपरी भाग पर बुक एचएसआरपी के विकल्प पर क्लिक करें।
वाहन के लिए प्रदर्शित प्रारूप पर उत्तर प्रदेश राज्य एवं संबंधित जनपद का नाम का चयन करते हुए अपना नाम, ईमेल एवं मोबाइल नंबर दर्ज कर आगे बढ़ें।
आवेदन के लिए अपने जनपद, वाहन के प्रकार का चयन करते हुए नीचे प्रदर्शित संबंधित वाहन की कंपनी का चयन करें।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टीकर के विकल्प का चयन करें।
इसके बाद वाहन के प्रकार एवं वाहन की निर्माता कंपनी का नाम पुन: चयन करें।
चुनाव के पश्चात व्यावसायिक अथवा गैर व्यावसायिक वाहन के विकल्प में से अपने वाहन के प्रकार का चयन करें।
वाहन के ईंधन के प्रकार पर विकल्प पर क्लिक करें।
पुन: वाहन के प्रकार का चयन करें।
बुकिंग डिटेल के लिए प्रदर्शित आवेदन में आवश्यक प्रविष्टियां भारत स्तर, पंजीयन तिथि, पंजीयन चिह्न, चेसिस नंबर के अंतिम पांच अंक, इंजन नंबर के अंतिम पांच अंक एवं वाहन स्वामी से संबंधित अन्य प्रविष्टियां जो प्राप्त वाहन डेटाबेस से आएंगी उन्हें पुन: देख लें।
डीलर अपॉइंटमेंट के विकल्प का चयन करें।
डीलरशिप के शहर का चयन करते हुए पिनकोड अंकित करें।
प्रदर्शित डीलर में सुविधा अनुसार किसी एक का चयन करें।
डीलर चयन के बाद नंबर प्लेट का शुल्क, टाइम स्लॉट के लिए संभावित तिथि प्रदर्शित होगी।
इसके पश्चात अपनी सुविधा अनुसार अपॉइंटमेंट की तिथि एवं समय के प्लॉट का चयन कर कंफर्म एंड प्रोसेस पर क्लिक करें।
संतुष्ट होने की दशा में पुन: कंफर्म प्रोसेस पर क्लिक करें।
प्रदर्शित विवरण को वेरीफाई करते हुए हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट विथ कलर स्टीकर के शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करते हुए प्राप्ति रसीद प्रिंट कर लें।